भाग -1
अनुच्छेद 1 से 4
अनु. 1 - भारत राज्यों का एक संघ है।
अनु. 2 - संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश करने हेतु विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है।
अनु. 3 -संसद साधारण बहुमत से -
i -किसी राज्य का क्षेत्र अलग कर या दो राज्यों के क्षेत्र लेकर नया राज्य बना सकती है।
ii -किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है।
iii -किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है।
iv -राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है।
iv - राज्य का नाम बदल सकती है।
अनु. 4 -अनु. 2 व 3 को लागू करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति।
संविधान का भाग 1 , अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद १ के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अनुसूची -१ में भारत के राज्यों और उसके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्रों में i- राज्यों के राज्य क्षेत्र ,ii-संघ राज्य क्षेत्र, iii- ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जाएं , शामिल हैं। वर्तमान में कुल 29 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
प्रमुख बिंदु :-
1 - वर्तमान राज्य के क्षेत्र ,सीमा या नाम में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के संस्तुति से ही संसद में प्रस्तुत हो सकते हैं।
2 - यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र , सीमा ,या नाम के परिवर्तन का है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधान मंडल को राय हेतु भेजेगा, किन्तु संसद या राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए विवश नहीं हैं।
3 - यदि राय नियत समय के अंदर नहीं आती है तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है (शिवाय जम्मू कश्मीर के) .
4 - अनु.2 व 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनु.368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा ।
5 -संसद किसी राज्य या क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती, इसके लिए उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी।
6 - संसद द्वारा 9 वाँ संविधान संशोधन (1960) पारित कर बेरुबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था।
7 -भारत व अन्य देशों से सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है , यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है।
8 - स्वंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थीं जिनमे से 549 रियासत भारत में शामिल हो गयीं शेष 3 हैदरबाद , जूनागढ़, कश्मीर थीं। जिनमें से हैदराबाद सेना की सहायता से , जूनागढ़ जनमत से व कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुई।
9 - 1950 में संविधान ने भारतीय संघ राज्यों को 4 प्रकार यथा क ,ख ,ग ,घ में वर्गीकृत किया जिनमें से -
- क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन था।
- ख में 9 राज्य विधानमंडल सहित शाही शासन वाले राज्य थे।
- ग में ब्रिटिश आयुक्त व शाही शासन वाले थे, ग में कुल 10 केंद्रीकृत प्रशासन ।
- घ में अंडमान निकोबार को रखा गया था।
No comments:
Post a Comment